Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana ( प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ) भारत सरकार द्वारा एक बहुत काम प्रीमियम वाली बीमा योजना है जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पे उसके परिवार को 2 लाख की राशि का आश्वासन देती है।
आइये इस योजना के बारे में और जानते हैं।
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Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana / प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है ?
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वर्ष 2015 में मई के महीने में कोलकाता के आनंद नगर में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
श्री अरुण जेटली ने इस योजना के आधिकारिक रूप से लॉन्च होने से पहले 2015 में बजट में इस योजना की पेशकश की थी।
यह बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की देखरेख में है। इस निगम द्वारा इस योजना के नियमों और लाभों का वर्णन किया गया है।
बीमित व्यक्ति के जीवन के नुकसान के मामले में परिवार को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और सिका प्रीमियम 330 रुपये जितना कम है।
इसमें कोई मैचुरिटी अमाउंट नहीं है। कवर 55 वर्ष की आयु तक है।
कोई भी व्यक्ति व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल हो सकता है।
योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को एक वैध आधार कार्ड और एक जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए।
Features of Jeevan Jyoti Bima Yojana / प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कुछ विशेषताएं
- इसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और इसमें शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है।
- इस योजना के लिए नामांकन की अवधि 1 जून से 31 जून है। यदि व्यक्ति किसी अन्य महीने में नामांकन करता है तो उन्हें एकमुश्त प्रीमियम भी देना होगा।
- बीमा योजना शुरू करने के लिए व्यक्ति को अपना विवरण ऑटो-डेबिट सहमति और नामांकित व्यक्ति के नाम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- बीमित व्यक्ति के निधन के मामले में, 2 लाख रुपये की राशि देय होती है, जिसे बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति को दिया जाएगा। इस राशी पे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- ध्यान दें की प्रीमियम के भुगतान पर व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए ही बीमा किया जाता है। यानि की प्रीमियम का भुगतान करके योजना को हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति प्रीमियम देना बंद कर देता है तो यह पालिसी उसके किये बंद हो जाएगी और अगर उसे फिर से ज्वाइन करना है तो वापस स्वस्थ प्रमाण पत्र के साथ वापस अप्प्लाई करना होगा
- प्रीमियम 330 रुपये प्रति वर्ष है। यह राशि निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को काफी मदद करती है। यह बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु के होने पर 2 लाख की राशि का आश्वासन देती है।
- प्रीमियम का भुगतान और दावे की राशि , भारत के आयकर के 80 सी अधिनियम के तहत कर-मुक्त हैं।
- प्रीमियम प्रत्येक वर्ष मई के महीने में ऑटो-डेबिट किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना को छोड़ना चाहता है तो उन्हें इस प्रीमियम के ऑटो-डेबिट को रोकने के लिए मई के महीने से पहले बैंक की शाखा में इसे रद्द करने का अनुरोध देना होगा।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana / प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फायदे
- बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, जबकि उसकी आयु 55 वर्ष से कम है, नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
- इस नीति में कोई परिपक्वता राशि ( मैचुरिटी अमाउंट ) का वादा नहीं किया गया है।
- पॉलिसी केवल मृत्यु के मामले में पैसा देती है, इसलिए परिपक्वता मूल्य ( मैचुरिटी अमाउंट ) नहीं है ।
- भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर मुक्त है। और अगर लाभार्थी ने 15 G / H जमा किया है तो 2 लाख का मूल्य भी कर-मुक्त होगा। नहीं तो लाभार्थी को मिलने वाली राशि पर 2% का कर लगेगा।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana Eligibility criteria
बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
व्यक्ति को इस योजना में भाग लेने वाले किसी भी बैंक में बचत खाता रखना चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति के कई बैंक खाते हैं, तो वह केवल किसी एक खाते से इस योजना का लाभ उठा सकता है।
आधार नंबर बीमित व्यक्ति के बचत खाते से जुड़ा होना चाहिए।
नामांकन के समय, एक स्व-सत्यापित मेडिकल फॉर्म यह कहते हुए जमा करना होगा कि प्रारंभिक नामांकन के समय उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है।
Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana – बीमा सेटल कैसे करें
बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में ही राशि जारी की जाएगी। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।
नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति के बैंक से संपर्क करना होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ दावा फॉर्म जमा करना होगा।
भरे गए फॉर्म के साथ-साथ उस खाते का विवरण जिसमें बीमा राशी को स्थानांतरित किया जाना है और बीमित व्यक्ति के खाते का विवरण पेश करना जरूरी है।
बैंक तब मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति और बीमित व्यक्ति दोनों के खाते का सत्यापन करेगा ।
बैंक और बीमा कंपनी द्वारा सभी विवरणों को सत्यापित करने और दावे को निपटाने के लिए कुल 30 दिन का समय लग सकता है।
सारांश
ध्यान देने वाली बात है की यह बीमा कवर केवल एक वर्ष के लिए है। लेकिन इसे प्रत्येक वर्ष केवल बचत खाते में ऑटो-डेबिट को जोड़कर नवीनीकृत किया जा सकता है।
प्रीमियम का भुगतान एक वर्ष के लिए किया जाता है, एकमुश्त भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। तो कवर एक वर्ष का होता है और इसे आप ५५ साल तक बढ़ाते जाते हैं।
यह योजना उस व्यक्ति के परिवार का समर्थन करने में मदद करती है जिसका निधन हो चुका है और इस तरह से उक्त परिवार के कठिनाईओं को काम करने का प्रयास है।
सरकार की तरफ से लाई गयी यह एक बड़ी ही अछि योजना है।
उम्मीद करती हूं की Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana पर मेरा ये लेख पसंद आया होगा। अगर आपकी लोई राय है इस योजना को लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें।
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